Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए नई-नई योजनाओं का संचालन कर रही है, ताकि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा सके। झारखंड सरकार द्वारा भी एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?
झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बेरोजगार युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने में मदद करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी बेरोजगार युवाओं को लाभ दिया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत ऋण की व्यवस्था
सरकार नया रोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवा रही है। इस ऋण पर 40% की सब्सिडी अर्थात अधिकतम 5 लाख रुपए तक वापस दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को दिया जाता है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Highlights
- योजना का नाम: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
- योजना की शुरुआत कब हुई: 2024
- मुख्य उद्देश्य: राज्य के युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देना
- लाभार्थी: राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा
- आवेदन प्रक्रिया: ऑफलाइन
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- राज्य के बेरोजगार युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।
- इस योजना में किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है।
- सरकार द्वारा 40% या अधिकतम ₹500000 की सब्सिडी भी दी जाती है।
- इस योजना का लाभ लेते हुए बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- युवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand की पात्रता
- आवेदन करने वाला झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Online Apply कैसे करें
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:
- सबसे पहले cmegp.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- Apply Online के विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट करें।
- लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना से जुड़ें कार्यालय में जाएं।
- वहाँ से योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन फॉर्म अधिकारी के पास जमा करें।
- सत्यापन के बाद लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना FORM PDF
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आवश्यक लिंक नीचे दिया गया है:
आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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